West Bengal News : पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर (CM) ममता बनर्जी की एक चुनाव याचिका पर शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सीएम की एक चुनाव याचिका प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने संबंधी BJP नेता शुभेंदु अधिकारी की अर्जी 2 September को खारिज कर दी। यही नहीं अधिकारी की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमर्जी नहीं चलेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मर्जी के मुताबिक हाईकोर्ट के चयन की अनुमति नहीं दे सकता।
जज को कानूनी अधिकार प्राप्त
शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि वह चुनाव याचिका स्थानांतरित करती है तो यह सम्पूर्ण उच्च न्यायालय पर भरोसा की कमी को स्वीकार करने के समान होगा। अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को महज 1956 मतों से हराया था, इसके बाद बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था और चुनाव याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘‘यदि सुनवाई के लिए माहौल उपयुक्त नहीं हैं तो भी न्यायाधीशों के कंधे मजबूत हैं और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।’’