राहुल गांधी से जु़ड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई। यह मामला हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सूचीबद्ध था। लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। अब हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 16 जून को करेगा। तब तक राहुल गांधी को मिली राहत जारी रहेगी। पूर्व में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ़ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।
रांची के सिविल कोर्ट ने जारी किया था समन
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। राहुल की ओर से दाखिल याचिका में समन के साथ ही मामले को खारिज करने की अपील की गई है। राहुल गांधी को ‘सभी मोदी चोर’ वाले बयान पर निचली अदालत ने समन जारी किया था। समन में राहुल गांधी को अदालत में हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राहुल गांधी खुद हाजिर हों या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं।
राहुल गांधी ने कहा था सभी मोदी चोर
उल्लेखनीय है कि कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए राहुल गांधी रांची आए थे। उन्होंने मोरहाबादी में प्रचार भाषण में नरेन्द्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं।