National news, mobile sim, sim card : sim card rule and regulation : केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने फर्जी सिमकार्ड धारकों और सिम डीलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऐसा साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर किया गया है। साथ ही ऐसे मामलों से निपटने के लिए सिम बेचने और खरीदने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किया है। ऐसे में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को एहतियात बरतने ।की जरूरत है। दिशानिर्देश का पालन नहीं करने पर उन्हें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता हैं।
52 लाख कनेक्शन किए जा चुके हैं बंद, 67 हजार सिम कार्ड डीलर ब्लैकलिसटेड
विभागीय मंत्री अश्विणी वैष्णव ने धोखाधड़ी और तेजी से बढ़ते स्पैम कॉल को लेकर 52 लाख कनेक्शन को बंद कर दिया है। वहीं, फर्जी तरीके से सिम बेचने के आरोप में 67 हजार सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके अलावा फ्रॉड रोकने के लिए नियमों में बदलाव हैं।
300 सिम कार्ड डीलरों पर प्राथमिकी
सिम ब्रिक्री के दौरान फ्रॉड करने तथा नियमों में छेड़छाड़ कर सिम बेंचने के आरोप में मई 2023 से अब तक 300 सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ प्राथमिकी की गई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाट्सएप खुद करीब 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है। इन सभी एकाउंट यूजर पर फ्रॉड का आरोप लगा था।
नए नियम पर एक नजर…
✓ फ्रॉड रोकने के लिए सिम कार्ड डीलर को पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है।
✓ थोक में सिम कनेक्शन अब नहीं दिया जाएगा।
✓अगर कोई डीलर नियमों का पालन नहीं करता है तो ऐसे डीलर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
✓डीलरों को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
✓ थोक में कनेक्शन देने के बजाय व्यावसायिक कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी।