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मतदाता सूची में नाम जोड़ने या कटवाने के लिए अब भी एक माह का समय : चुनाव आयोग

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या कटवाने के लिए अब भी एक माह का समय : चुनाव आयोग

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New Delhi News: चुनाव आयोग ने कहा है कि 01 अगस्त और 01 सितम्बर के बीच राजनीतिक दल योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वा भी सकते हैं और अगर किसी का नाम गलती से जुड़ गया है, तो उसे हटावा भी सकते हैं। चुनाव आयोग का यह वक्तव्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच आया है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आदेश पृष्ठ 3, पैरा 7(5) के अनुसार, किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 01 अगस्त से 01 सितम्बर तक एक महीने का समय मिलेगा, ताकि वे किसी भी पात्र मतदाता का नाम शामिल करा सकें, जिन्हें बीएलओ/बीएलए ने छोड़ दिया हो। इसके साथ बीएलओ/बीएलए के गलत तरीके से शामिल किये गये किसी भी मतदाता के नाम को कटवा सकते हैं।

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