Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

31 जुलाई निकल गया, आपने ITR फाइल नहीं किया तो अब भरिए जुर्माना

31 जुलाई निकल गया, आपने ITR फाइल नहीं किया तो अब भरिए जुर्माना

Share this:

New Delhi news : 31 जुलाई निकल गया। यह इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अगर आपने अपना आईटीआर नहीं फाइल किया है तो अब जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने समय सीमा नहीं बढ़ाई है। अगर बढ़ाती है तो जुर्माना से आपको मुक्ति भी मिल सकती है। 

आयकर अधिनियम के तहत भरना होगा जुर्माना 

जुर्माना के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। कर विभाग के अनुसार, करदाताओं को 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करते समय ऐसा करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 (4) के अनुसार, 31 जुलाई की समय सीमा के बाद दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) को विलंबित रिटर्न कहा जाता है। बता दें कि वित्त वर्ष 24 के लिए 5 लाख रुपये से अधिक की शुद्ध कर योग्य आय वाले करदाता 5,000 रुपये तक का विलंबित कर रिटर्न जुर्माना दाखिल कर सकते हैं। जिनकी शुद्ध कर योग्य आय वित्तीय वर्ष के लिए 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए विलंबित ITR पर जुर्माना 1,000 रुपये तक सीमित है।

Share this: