Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

Release : पत्थर व्यवसायी मुंगेरी यादव साहिबगंज जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने…

Release : पत्थर व्यवसायी मुंगेरी यादव साहिबगंज जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने…

Share this:

Jharkhand Update News, Ranchi, Illegal Mining, Hemant Government Released Stone Trader Mungeri Yadav From Jail By Order Of Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) में साहिबगंज जेल में बंद पत्थर व्यवसायी व अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह जयप्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी यादव को सोमवार की देर शाम रिहा कर दिया गया। उसे जेल से पुलिस स्कॉट कर घर तक पहुंचाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का दिया था आदेश

मुंगेरी यादव ने कहा कि राजनीतिक कारणों से मुझ पर झूठा मुकदमा किया गया। जबरन सीसीए लगा दिया गया। बतौर ईडी के गवाह कोई समझौता नहीं करेंगे। जो सत्य है उसको सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्दोष होने के बावजूद सीसीए लगाने के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से कंपनसेशन की मांग करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ईडी के गवाह मुंगेरी यादव को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

29 जुलाई 2022 को हुई थी गिरफ्तारी

सुप्रीम काेर्ट ने कहा था कि मुंगरी को सोमवार शाम 5 बजे तक जेल से रिहाकर सूचित करें। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने माना कि सीसीए द्वेषपूर्ण था और इसे खारिज कर दिया। मुंगेरी यादव की गिरफ्तारी राजमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में 29 जुलाई 2022 को हुई थी। साहिबगंज पुलिस ने रांची एयरपोर्ट के पास मुंगेरी को गिरफ्तार किया था।

Share this: