New Delhi news : सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी मामले पर मंगलवार को अहम सुनवाई करते हुए दोबारा परीक्षा नहीं कराने के आदेश दिये हैं। सभी पक्षों को सुनने और गहन विचार के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नीट-यूजी मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि 01 लाख, 08 हजार सीटों के लिए 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। एमबीबीएस की 52 हजार निजी कॉलेजों और 56 हजार सरकारी कॉलेजों में सीटें हैं। उन्होंने कहा कि नीट-यूजी परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं। गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है।
सीजेआई चुद्रचूड़ ने सबमिशन को दर्ज करते हुए कहा कि दो प्रमुख आरोप हैं, पहला कागजात का लीक होना और दूसरा व्यवस्थागत विफलता। नीट मामले के याचिकाकर्ताओं ने सिस्टेमेटिक विफलता का सवाल उठाया और नीट परीक्षा दोबारा कराये जाने की मांग की है। कई राज्यों में इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज की गयी है। तमाम बातें और तथ्यों को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश देते हुए, एनटीए, केन्द्र और सीबीआई से हलफनामें पेश करने को कहा था। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड में एफआईआर सीबीआई को हस्तांतरित करने के बाद सीबीआई की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आयी। इसके साथ ही सीजेआई चंद्रचुड़ ने कहा कि तमाम दलीलों को 04 दिनों से अधिक समय तक सुना गया। सीबीआई के अधिकारी कृष्णा समेत सभी पक्षों को कोर्ट ने सुना है। ऐसे में कोर्ट यह मानती है कि नीट-यूजी 2024 का पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ था, इस पर कोई विवाद भी नहीं है। सीबीआई की दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 155 छात्र हैं, जिन्हें पेपर लीक गड़बड़ी का फायदा मिला है। अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी।