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Action : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, नियमों…

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National News Update, Mumbai, RBI, Banking license of Adoor Co-operative Urban Bank canceled : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लापरवाही के आरोप और जमाधारकों के पैसों की सुरक्षा के लिए एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इस बार आरबीआई ने केरल स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंक‍िंग लाइसेंस रद किया है। आरबीआई के इस फैसले से बैंक के नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा।

कारोबार बंद होने के बाद आदेश लागू

आरबीआई ने अपने नोट‍िफ‍िकेशन में कहा है कि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द करना 24 अप्रैल 2023 को कारोबार बंद होने के बाद से लागू हो गया है। आरबीआई ने बताया है कि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारत में बैंकिंग कारोबार के ल‍िए 3 जनवरी, 1987 को बैंक‍िंग लाइसेंस द‍िया गया था।

ग्राहकों के पैसे पर लागू होगा आरबीआई का नियम

लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के जमाधारकों के पैसों पर अब आरबीआई का नियम लागू होगा। इसके तहत जिन खाताधारकों में 5 लाख रुपये तक जमा है, उनको पूरा पैसा वापस मिलेगा। जिनके खातों में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा है, उनको केवल 5 लाख रुपये ही वापस मिलेगा

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