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अलर्ट मोड में चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों के लिए जारी किया दिशानिर्देश, मर्यादा भंग की तो…

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Election Commission in alert mode, issued guidelines for political parties, if decorum is violated.., Election commission of India, National top news, national news, national update, national news, new Delhi top news : अब जबकि लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है, चुनाव आयोग अलर्ट मोड में आ गया है। चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के लिए गाइड लाइन जारी किया है।

आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए आयोग ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसके उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अपनी एडवाइजरी मेंआयोग ने पार्टियों, उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों से जाति, धर्म, भाषा के आधार पर अपील नहीं करने का आग्रह किया है। और न हीं बिना तथ्यात्मक आधार वाले बयान देने और न ही मतदाताओं को गुमराह   करने को कहा है। 

क्या है गाइडलाइन, डालते हैं एक नजर

– पार्टियां मर्यादा और अत्यधिक संयम बनाए रखें। चुनाव अभियान के स्तर को मुद्दा-आधारित बहस तक रखें।

– नोटिस प्राप्त कर चुके स्टार प्रचारकों, उम्मीदवारों को दोबारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

– सोशल मीडिया पर प्रतिद्वंद्वियों की निंदा या अपमान करने वाले पोस्ट, गरिमा से नीचे के पोस्ट कतई साझा न करें।

– ऐसी बातें कतई न करें, जिनमें भक्त अथवा देवी-देवता का उपहास हो।

भाजपा ने चुनाव आयोग से की अपील, सौंपा ज्ञापन

आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव को केंद्र में रखकर आयोग से कुछ खास अपील की है। इस बाबत पार्टी ने आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या है, आइए लेते हैं जानकारी…

– लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराएं।

– शहरी इलाकों में विभिन्न आवासीय सोसायटी के परिसरों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं।

– राजनीतिक दलों की मीडिया सामग्री की अनुमोदन प्रक्रिया में समय रहते सुधार पर विचार करें।  ताकि उन्हें अपने अभियान की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

– पार्टी ने आयोग से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है कि चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने घरों पर झंडे लगाने और वॉल पेंटिंग बनाने से संबंधित नियम में कोई अस्पष्टता न हो।

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