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Taxpayers घर बैठे अब बिना जुर्माना दिए 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं ITR, जानिए नियम और शर्तें… 

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New Delhi : टैक्सपेयर्स को हर वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए सरकार की तरफ से डेडलाइन जारी की जाती है। इस डेड लाइन के भीतर ही टैक्सपेयर को हर वर्ष इनकम टैक्स पे करना होता है। कुछ कारणों से कुछ लोग तय तारीख के अंदर ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद भी टैक्स तो भरा जा सकता है, मगर उनको जुर्माने के साथ टैक्स को पे करना पड़ता है। इस जुर्माने को आईटीआर लेट फीस के रूप में लेता है। टैक्सपेयर्स घर बैठे ऑनलाइन आइटीआर फाइल कर सकते हैं।

टैक्स कब तक भर सकते हैं

 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख चली गई हैं। जिन लोगों का खातों को ऑडिट होना है, उनके लिए आखिरी तारीख की बात करें तो वो 31 अक्टूबर है। इसके अलावा बिजनेस वाले लोगों, जिनकी टीपी रिपोर्ट जरूरी है, वे आईटीआर को 30 नवंबर तक भर सकते हैं।

नियम और शर्ते जानिए जिन लोगों में आईटीआर आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई तक किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं किया हैं वे 31 दिसंबर 2022 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसको फाइल करने के लिए कुछ शर्ते होगी। इस तरह के रिटर्न को बिलेटेड, लेट या रिवाइज्ड रिटर्न कहा जाता है। इस सुविधा की सहायता से रिटर्न फाइल तो कर सकते हैं। मगर आपको कुछ लेट फीस देनी होगी। ब्याज और सेटऑफ के फायदे से वंचित होना पड़ेगा।

पहले 31 जुलाई 2022 की अंतिम तिथि

आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। जिन करदाताओं को खाते को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उन लोगों को इस तारीख पर आईटीआर को दाखिल करना था। जिन लोगों ने तय तारीख में यानी 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं किया, उन्हें जुर्माना यानी लेट फीस देनी होगी।

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