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सलमान खान प्रकरण में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, पकड़े गए सभी आरोपियों पर लगाया MCOCA 

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Big action by Mumbai Police in Salman Khan case, MCOCA imposed on all the arrested accused, Mumbai news, Mumbai police big action, Mumbai police crime branch : सलमान खान के मुंबई स्थित आवास पर पिछले दिनों हुए फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने  महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराएं लगाई हैं। अपराध शाखा पहले ही मामले में दो शूटरों समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को इस मामले में वांछित आरोपी के रूप में नामित किया है। इस मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त लख्मी गौतम ने बताया कि हमने आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ मकोका की धाराएं लागाईं  हैं। मामला अब आगे की जांच के लिए एसीपी रैंक के अधिकारी को स्थानांतरित होगा। आईपीएस अधिकारी ने कहा कि इससे मामला मजबूत होगा और उचित कानूनी मूल्यांकन के बाद इसे मामले में जोड़ा गया है।

मकोका लगाने के बाद क्या होगा? 

मकोका की धाराएं लगने के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपी लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहेंगे और उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिलेगी. अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा, जांच अधिकारी को अधिक पुलिस हिरासत और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए छह महीने का समय भी मिलेगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई का नाम मामले में वांछित आरोपियों के रूप में जोड़ा गया है और चूंकि दोनों दुर्दांत अपराधियों पर कई गंभीर आपराधिक मामले हैं जिनमें 10 साल से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान है, इसलिए उनके खिलाफ मकोका के प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।

जानें क्या है सलमान खान फायरिंग मामला ?

बता दें कि गत14 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो सदस्य दोपहिया वाहन पर बांद्रा गए और कथित तौर पर सलमान खान के घर पर पांच राउंड फायरिंग की और भाग निकले। बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। 16 अप्रैल को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो शूटरों सागर पाल व विक्की गुप्ता को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया था। 25 अप्रैल को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गिरोह के दो और सदस्यों पंजाब से अनुज थापन (32) और सोनू सुभाष चंदर (37) को गिरफ्तार किया। दोनों कथित तौर पर 15 मार्च को पनवेल आए थे और दो अन्य आरोपियों को आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराए थे। थापन बिश्नोई गिरोह का सदस्य है और उसके खिलाफ पहले से भी तीन प्राथमिक दर्ज हैं।

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