– 

Bengali
 – 
bn

English
 – 
en

Gujarati
 – 
gu

Hindi
 – 
hi

Kannada
 – 
kn

Malayalam
 – 
ml

Marathi
 – 
mr

Punjabi
 – 
pa

Tamil
 – 
ta

Telugu
 – 
te

Urdu
 – 
ur

होम

वीडियो

वेब स्टोरी

National : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में किया संशोधन

441e47b2 f699 4d20 84be 8eb5b932b95b

Share this:

National news, new Delhi news, Ministry of Information and Broadcasting, cable television network rules Amendment :सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मल्टी-सिस्टम आपरेटर (एमएसओ) पंजीकरणों के नवीनीकरण के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गयी है। इसके अलावा अंतिम छोर तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए केबल आपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने हेतु नियमों में अनिवार्य प्रावधान शामिल किये गये हैं।

संशोधित नियमों की कई विशेषताएं

एमएसओ पंजीकरण के लिए संशोधित नियमों की कई विशेषताएं हैं, जिसमें एमएसओ पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन करना, एमएसओ पंजीकरण दस वर्षों की अवधि के लिए प्रदान या नवीनीकृत करने, पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए भी प्रोसेसिंग शुल्क एक लाख रुपये, पंजीकरण के नवीनीकरण का आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से पहले सात से दो महीने की अवधि के भीतर करना शामिल है।

एमएसओ का पंजीकरण 7 माह बाद समाप्त हो रहा

मंत्रालय के अनुसार नवीनीकरण प्रक्रिया कारोबार करने में सुगमता की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, क्योंकि यह केबल आपरेटरों को अपनी सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए निश्चितता प्रदान करेगी और इस तरह इस क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बनायेगी। मंत्रालय ने कहा है कि जिन एमएसओ का पंजीकरण 07 महीने के भीतर समाप्त हो रहा है, उन्हें ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन करना होगा। किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ने पर पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पहले नये एमएसओ पंजीकरण ही प्रदान किये जाते थे

उल्लेखनीय है कि इससे पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत केवल नये एमएसओ पंजीकरण ही प्रदान किये जाते थे। नियमों में एमएसओ पंजीकरण के लिए वैधता की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गयी थी, न ही आनलाइन आवेदन दाखिल करने की अनिवार्यता प्रकट की गयी थी। केबल आपरेटरों द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने से सम्बन्धित प्रावधान को शामिल करने से इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि और संसाधनों के कुशल उपयोग का दोहरा लाभ मिलेगा। इससे ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता भी कम हो जायेगी।

Share this:




Related Updates


Latest Updates