Uttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश अंतर्गत मुरादाबाद जिले में नाबालिग छात्रा को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी मामा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी मामा को 20 साल की कैद और 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद जिला के थाना भगतपुर के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने 17 अक्टूबर 2018 को भगतपुर थाने में अपने ही गांव के तीन युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपित युवक उसकी नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग बेटी को कॉलेज आते-जाते परेशान करते थे। उसे शक है कि तीनों युवकों ने ही उसकी बेटी को बहला-फुसला कर अपहरण किया है। इसके बाद पुलिस में मामले की जांच शुरू की। लड़की के परिजनों के बयान पर उक्त तीनों युवकों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो मामला कुछ और ही निकला।
पुलिस जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए
अपहरण होने के 5 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर 2018 को किशोरी अलीगढ़ से बरामद कर ली गई। पुलिस की जांच-पड़ताल में सामने आया था कि छात्रा को उसके गांव के युवक नहीं ले गए थे। बल्कि किशोरी को उसका रिश्ते का मामा अपने साथ घुमाने का बहाना बना कर अलीगढ़ ले गया था, जहां उसने किशोरी से शादी की। इसके बाद आरोपी ने उससे जबरदस्ती दुष्कर्म किया। यह मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने नाबालिग के मामा विशाल चैधरी निवासी हुसैनपुर छिराबली थाना कुंदरकी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई पॉस्को कोर्ट संख्या तीन चंद विजय श्रीनेत्र के कोर्ट में सुनवाई हुई।
मुकदमे की सुनवाई में 9 गवाह पेश किए गए
एडीजीसी एमपी सिंह और विशेष लोक अभियोजक अकरम खान ने बताया कि इस केस में कुल नौ गवाह पेश किए गए। जिन्होंने घटना की पुष्टि की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विशाल को घटना का दोषी पाते हुए उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ साथ उस पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।