Home
National
International
Jharkhand/Bihar
Health
Career
Entertainment
Sports Samrat
Business
Special
Bright Side
Lifestyle
Literature
Spirituality

Liquor Rule: बिहार के निवासी इसे न पढ़ें, क्योंकि लागू है शराबबंदी, बिना लाइसेंस घर में कितनी रख सकते हैं शराब, जानें क्या है नियम

Liquor Rule: बिहार के निवासी इसे न पढ़ें, क्योंकि लागू है शराबबंदी, बिना लाइसेंस घर में कितनी रख सकते हैं शराब, जानें क्या है नियम

Share this:

दिल्ली में हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में इस मामले स्पष्ट करते हुए बताया कि कोई एक व्यक्ति घर में कितनी शराब रख सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस एक एफआईआर को रद्द करते हुए की, जिसमें कानूनी रूप से मान्य सीमा से ज्यादा शराब रखने का आरोप लगाया गया था। कुछ ऐसा ही नियम उत्तर प्रदेश में भी लागू है। आबकारी विभाग के अनुसार प्रदेश में कोई व्यक्ति घर में तय मात्रा में शराब रख सकता है, जिससे अधिक होने को अपराध माना जाएगा। वैसे यह खबर बिहार के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वहां शराबबंदी कानून लागू है।

उत्तर प्रदेश में यह है मानक

उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने पिछले साल नया नियम जारी किया है। यह आदेश घर में पर्सनल होम बार के लाइसेंस से संबंधित है। यहां के निवासी अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी।

…तो निजी बार लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी

उत्तर प्रदेश में आप अपने घर में शराब की 4 बोतल रख सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार जिन्हें घर में बार के लाइसेंस लेना है, उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है।आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।

फीस और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट भी जरूरी

विभाग के नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा।

लाइसेंस में किस कैटिगरी की कितनी बोतल

होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की की 6 इम्पोर्टेड और 4 भारतीय ब्रांड की बोतल, रम की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है।

5 साल का ITR, स्थायी निवास जरूरी

नोएडा आबकारी विभाग और प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जिले के स्थायी निवासी ही होम बार लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदनकर्ता पिछले पांच सालों से 20 प्रतिशत स्लैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला भी होना चाहिए।

एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस

एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस हो सकता है, जिसे अपने घर या फार्म हाउस में यूज किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले की पहुंच से दूर हो।

Share this: