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Strict Judgement :  31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं ED डायरेक्टर,  मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने…

director Sanjay Kumar Mishra

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National News Update, New Delhi, ED Director Tenure Will Not Extend After 31st July : मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रांग झटका। कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर को एक और एक्सटेंशन देना अवैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि मिश्रा को 31 जुलाई तक दफ्तर खाली करना होगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से 15 दिनों के भीतर ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई प्रमुखों को 5 साल का कार्यकाल देने के लिए सीवीसी, डीएसपीई अधिनियमों में संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। बता दें कि संजय मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए ईडी डायरेक्टर का पद सौंपा गया था। फिर उन्हें नवंबर, 2020 में पद छोड़ना था, पर इससे पहले मई में ही वे रिटायरमेंट की उम्र यानी 60 साल के हो गए थे। इसके बाद नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर 3 साल कर दिया था।

31 जुलाई तक पद पर बनेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे, ताकि कार्यभार ठीक ढंग से ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में एफएटीएफ की समीक्षा होनी है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज भूषण रामकृष्ण गवई की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने सॉलिस्टर जनरल से कहा कि 15 दिन नए ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए पर्याप्त हैं। कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है। कोर्ट से उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है।

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