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Supreme Court ने आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में देना होगा …

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National News Update, Supreme Court, New Delhi, Bihar Government, Release Of Anand Mohan : बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के सामने कहीं नई परेशानी खड़ी हो जाए। जेल मैन्युअल में संशोधन कर बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले उनकी परमानेंट रिहाई कराई थी। इस रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में  सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी कर रिहाई पर जवाब मांगा है। नोटिस केंद्रीय गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के सेंटेंस रिमेशन बोर्ड को भी दिया है। इसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। बिहार सरकार से रिहाई से जुड़ा रिकॉर्ड देने को भी कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की बेंच ने सुनवाई करते हुए काउंटर एफिडेविट देने को कहा है। साथ ही आनंद मोहन को भी नोटिस सर्व करने का आदेश दिया है।

कृष्णैया की पत्नी ने जताई खुशी

DM जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने कहा है कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार और इसमें शामिल अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। उन्हें 2 सप्ताह के भीतर जवाब देना है। हमें SC में न्याय मिलेगा। DM जी कृष्णैया की हत्या में दोषी आनंद मोहन को 27 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था। 29 अप्रैल को DM जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने इस रिहाई को चुनौती दी थी। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गई है। 

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