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Fodder Scam : चारा घोटाले में 89 आरोपी दोषी करार, 35 बरी, 37 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल

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 Jharkhand Update News, Ranchi, 37 Punished For Than 3 Years, 52 For 3 Years : सोमवार को चारा घोटाले के कांड संख्या (आरसी 48ए/96) डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने सजा सुनाई है। इस मामले में 124 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अवैध निकासी मामले में कुल 124 आरोपियों में से 52 को तीन साल तक की सजा हुई है। 37 अन्य को तीन साल से अधिक की सजा सुनाई गई। 35 लोगों को रिहा कर दिया गया। तीन साल से अधिक सजा पाने वाले सभी 37 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब इनकी सजा पर एक सितंबर को सुनवाई होगी।

इन प्रमुख लोगों को किया गया बरी

एनुल हक, राजेंद्र पांडेय, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा, रीमा बड़ाईक और मधु पाठक का नाम शामिल है।

केस आरसी- 48 ए/96

रांची के डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध तरीके से निकासी हुई थी। यह निकासी वर्ष 1990 से 1995 के दौरान हुआ था। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत न्यायधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई थी।

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