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कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने किया कोर्ट में सरेंडर, मिली जमानत

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रांची : कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने लोहरदगा थाने में दर्ज एक मामले में रांची के एमपी- एमएलए कोर्ट में बुधवार को सरेंडर किया। साथ ही, जमानत याचिका भी दाखिल की। इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की।

झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले दिनों मामले में अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। इसके साथ ही सम्बन्धित कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। उनके खिलाफ 28 मई 2018 को लोहरदगा थाने में प्राथमिक की दर्ज की गयी थी । आरोप है कि नाजायज मजमा बना कर लोक सेवक पर हमला कर उसके सरकारी कार्य के निर्वहन में बाधा डालने का समर्थन किया गया है। यह प्राथमिकी लोहरदगा जिला के नगर परिषद के कार्यपालक दंडाधिकारी गंगाराम ठाकुर ने दर्ज करायी थी।

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