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GyanVapi : ज्ञानवापी तलगृह में पूजा के विरोध में हाई कोर्ट पहुंची अंजुमन इंतेजामिया को नहीं मिली राहत

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Varanasi news, prayagraj news, gyanvapi case : ज्ञानवापी तलगृह में पूजा की अनुमति देने संबंधी जिला जज के आदेश के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद कमेटी को राहत नहीं मिली है। इस मामले में अगली सुनवाई अब छह फरवरी को होगी। न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दे। 

कमेटी के वकील से कोर्ट ने क्‍या पूछा   

अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के वकील से हाई कोर्ट ने पूछा था कि बेसिक आदेश 17 जनवरी 2024 का है, उसको क्यों चुनौती नहीं दी। इस पर अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के वकील ने कहा कि 31जनवरी का आदेश आने के कारण तुरंत आना पड़ा। वह  बेसिक आदेश को भी चुनौती देंगे। डीएम 17 जनवरी से रिसीवर नियुक्त किए गए हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का सुझाव दे दिया था।

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