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नौकरी का दावा पेश करते हुए पश्चिम बंगाल में 1400 अभ्यर्थियों ने किया कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख

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Kolkata West Bengal News : पश्चिम बंगाल प्राथमिक टेट नियुक्ति मामले में नौकरी का दावा पेश करते हुए  1,400 अभ्यर्थियो ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने सुनवाई के लिए याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। मंगलवार को इन याचिकाओं पर न्यायाधीश अनिरुद्ध राय की अदालत में सुनवाई हो सकती है। मालूम हो कि इस मामले में 2,000 और अभ्यर्थी भी याचिकाएं जल्द दायर करेंगे। दुर्गा पूजा से ठीक पहले न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने प्राथमिक विद्यालयों में खाली पड़े 3,929 पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी किया था। इसी आलोक में ये याचिकाएं दायर हुई हैं। 

26 सितंबर को हाईकोर्ट ने जारी किया था आदेश

हाई कोर्ट को 2020 में 16,500 नियुक्तियां होने की जानकारी प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से दी गई थी। बाकी रिक्त पदों की जानकारी हाई कोर्ट ने मांगी थी। गत 26 सितंबर को न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने सात नवंबर तक मेधा सूची और योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने का आदेश जारी किया था। 11 नवंबर को हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके बाद हजारों याचिकाए दायर होने लगी हैं। अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने बताया कि 1,400 याचिकाएं शुक्रवार को दायर हुई हैं। और भी दायर होंगी। 2016 के प्रथम चरण की नियुक्ति के बाद भी 83,000 अभ्यर्थी अब भी इंतजार में हैं। 2020 में करीब 12,000 और नियुक्तियां हुई थीं। रिक्त पद 3929 हैं। इतने याचिकाकर्ताओ को कैसे नौकरी मिलेगी? 

1,500 टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जल्द 

कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार स्कूल सर्विस आयोग (एसएससी) ने टेट उत्तीर्ण 1585 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। एसएससी के चेयरमैन सिद्धार्थ मजुमदार ने बताया कि उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का आठ चरणों में साक्षात्कार लिया जाएगा। सभी को काल लेटर भेजा जाएगा। इन अभ्यर्थियों ने 2014 में टेट पास किया था। एसएससी ने इस संबंध में अधिसूचा भी जारी की है। मजुमदार ने बताया कि 21 अक्टूबर को पहले और 22 अक्टूबर को दूसरे चरण के साक्षात्कार लिए जाएंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर को तीसरा, 29 अक्टूबर को तौथे और पांचवें से आठवें चरण के साक्षात्कार एक नवंबर से चार नवंबर के बीच लिए जाएंगे। पास होने के बावजूद उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को एसएससी को उक्त अभ्यर्थियों को भर्ती लेने की अनुमति दी।  

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