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जानें किस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को 19 दिसंबर को किया तलब

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Jharkhand top news, Jharkhand latest Hindi news, Ranchi top news, Ranchi  latest Hindi news, Ranchi Top news :झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने एवं इससे सम्बन्धित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनन्द सेन के पीठ ने गृह सचिव और डीजीपी को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। अब न्यायालय इस जनहित याचिका पर 19 दिसम्बर को सुनवाई करेगा।

इन जिलों में दे दिया गया है मुआवजा

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि अब तक कई जिलों में पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनन्द ने बताया कि रांची, रामगढ़, पलामू और हजारीबाग में पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है। बोकारो में मुआवजा देने के लिए फंड जारी कर दिया गया है।

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