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No Relief : सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को दिया झटका, फिलहाल जातीय जनगणना पर रोक जारी रहेगी

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National News Update, Supreme Court, Delhi, Bihar Caste Census, No Relief : जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार की नीतीश कुमार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना रोक लगा दी थी। पटना हाई कोर्ट के 4 मई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बिहार सरकार ने कहा था कि जाति जनगणना पर रोक से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि जाति आधारित डेटा का संग्रह अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक जनादेश है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जुलाई में इस मामले की सुनवाई होगी।

बिहार सरकार चाहती थी कि शेष सर्वे का काम पूरा हो, पर नहीं मिली इजाजत

संविधान का अनुच्छेद 15 कहता कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वहीं, अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। याचिका में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि राज्य ने कुछ जिलों में जातिगत जनगणना का 80 प्रतिशत से अधिक सर्वे कार्य पूरा कर लिया है और 10 प्रतिशत से भी कम काम बचा हुआ है। पूरा तंत्र जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। विवाद में अंतिम निर्णय आने तक इस अभ्यास को पूरा करने से कोई नुकसान नहीं होगा।

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