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Violence : बंगाल के हुगली जिले में हुई हिंसा पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट, आज ही फिर होगी सुनवाई

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West Bengal News Update, Calcutta High court Hugly Violence: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ममता सरकार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा में 2 अप्रैल की शाम रामनवमी के जुलूस से शुरू हुई हिंसा पर 3 अप्रैल की रात तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक पूरक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें रिसड़ा में हिंसा के कारणों को बताया गया हो। बुधवार को मामले की सुनवाई होगी।

नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप

नेता प्रतिपक्ष सुबेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि जहां पुलिस धारा 144 लगाने के नाम पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य सुकांत मजूमदार सहित राज्य के भाजपा नेताओं को रिसड़ा पहुंचने से रोक रही है, वहीं पुलिस तृणमूल कांग्रेस को अनुमति दे रही है। पार्टी के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी समेत कई नेता क्षेत्रों में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, पुलिस दो पक्षों के लिए दो तरह के नियम लागू नहीं कर सकती है।

राज्यपाल ने अशांत इलाकों का किया दौरा

उधर, उत्तर बंगाल में अपने निर्धारित कार्यक्रमों में कटौती करते हुए मंगलवार को कोलकाता पहुंचने पर राज्य के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने हवाई अड्डे से सीधे रिसड़ा के अशांत क्षेत्रों का दौरा करने का निर्णय लिया। राज्यपाल ने कहा, तनाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। लोगों की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है।

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