– 

Bengali
 – 
bn

English
 – 
en

Gujarati
 – 
gu

Hindi
 – 
hi

Kannada
 – 
kn

Malayalam
 – 
ml

Marathi
 – 
mr

Punjabi
 – 
pa

Tamil
 – 
ta

Telugu
 – 
te

Urdu
 – 
ur

होम

वीडियो

वेब स्टोरी

MAHARASTRA : अजान से 15 मिनट पहले और बाद में हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक, महाराष्ट्र सरकार जारी करेगी नई गाइडलाइन

IMG 20220418 184015

Share this:

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में लाऊडस्पीकर के उपयोग के लिए आगामी दो दिन में नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। इस गाइडलाइन के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य के डीजीपी को धार्मिक उन्माद फैलाने वालों से कठोरता से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।

धार्मिक उन्माद की वजह से कई जगह तनाव 

राज्य के गृहमंत्री पाटिल ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि महाराष्ट्र के मालवनी, मानखुर्द, गोरेगांव तथा अमरावती जिले में धार्मिक उन्माद की वजह से चार जगह तनाव फैल गया था, लेकिन पुलिस ने तत्काल इन्हें नियंत्रित कर लिया। इसी वजह से आज उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक किया और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की। इसके बाद गृहविभाग ने लाऊडस्पीकर के उपयोग करने के लिए नई गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया है। 

सभी धार्मिक स्थलों को लाऊडस्पीकर की अनुमति लेना अनिवार्य

इसके तहत राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को लाऊडस्पीकर की अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। साथ ही 4 मई से किसी मस्जिद के सामने अगर कोई हनुमान चालीसा पढऩा चाहता है तो उसे 100 मीटर दूरी पर पुलिस की अनुमति लेकर हनुमान चालीसा पढऩा होगा। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पठन की अनुमति अजान से 15 मिनट पहले से लेकर अजान खत्म होने के 15 मिनट बाद तक नहीं दी जाएगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चार महीने से लेकर एक साल तक कारावास का प्रावधान अथवा छह महीने के लिए जिलाबदर की सजा का प्रावधान है। पाटिल ने कहा कि पुलिस को हर समय सतर्क रहने का आदेश जारी कर दिया गया है।

Share this:




Related Updates


Latest Updates