– 

Bengali
 – 
bn

English
 – 
en

Gujarati
 – 
gu

Hindi
 – 
hi

Kannada
 – 
kn

Malayalam
 – 
ml

Marathi
 – 
mr

Punjabi
 – 
pa

Tamil
 – 
ta

Telugu
 – 
te

Urdu
 – 
ur

होम

वीडियो

वेब स्टोरी

ईडी कोर्ट ने हेमन्त सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा, रिमांड पर आज होगा फैसला 

IMG 20240201 WA0009

Share this:

ED court sent Hemant Soren to judicial custody, decision on remand will be taken today, Ranchi news, Jharkhand news : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमीन घोटाले के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को गुरुवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय के न्यायालय में पेश किया। ईडी ने दस दिनों का रिमांड मांगा। दोनों ओर से बहस होने के बाद न्यायालय ने हेमन्त सोरेन को एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायालय रिमांड पर फैसला शुक्रवार को सुनायेगा। हेमन्त को बड़गाईं अंचल की 8.45 एकड़ जमीन के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

हेमन्त सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की। राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि हेमन्त निर्दोष हैं। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल कुमार ने पक्ष रखा।

इससे पहले हेमन्त सोरेन से बुधवार को सात घंटे से भी ज्यादा चली पूछताछ के बाद ईडी बुधवार रात हिरासत में लेकर राजभवन पहुंची थी। वहां पर हेमन्त ने मुख्यमंत्री पद छोड़ते हुए इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद राजभवन से निकलते ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर ईडी की टीम सोरेन को साथ लेकर राजभवन से निकली और सीधे एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय लेकर चली गयी।

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ईसीआईआर संख्या आरएनजेडओ/25/23 के सिलसिले में की गयी है। ईडी ने यह ईसीआईआर सदर थाने में राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आलोक में की थी। ईडी ने मामले की प्रारम्भिक जांच में यह पाया था कि बड़गाई अंचल में डीएवी बरियात के पीछे 8.45 एकड़ जमीन पर मुख्यमंत्री का कब्जा है। इस जमीन की मापी का निर्देश बड़गाई अंचल को उदय शंकर नामक पीपीएस ने दिया था। वह मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ पिंटू के साथ प्रतिनियुक्त था।

मामले की प्रारम्भिक जांच के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए अगस्त 2023 से समन जारी करना शुरू किया था। मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई को कानूनी चुनौती दी थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक की कानूनी जंग में उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें समन के साथ ही चेतावनी भी दी।

Share this:




Related Updates


Latest Updates