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EPFO ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों के उच्च वेतन पर पेंशन मामले में पांच महीने की समय- सीमा बढ़ाई

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National top news, new Delhi top news, national news, national update, national news : केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों के उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में वेतन आदि का विवरण देने के लिए पांच महीने का समय बढ़ा दिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि उच्च पेंशन मामले में नियोक्ताओं को कर्मचारियों की वेतन आदि की जानकारी देने की अवधि पांच महीने बढ़ा दी गई है। यह अवधि 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गयी थी।

3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी लंबित

मंत्रालय ने बताया कि विकल्प और संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास लंबित हैं। इसलिए, नियोक्ता द्वारा विकल्प और संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए इन शेष आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यास बोर्ड – सीबीटी ने नियोक्ताओं को वेतन आदि का विवरण देने के लिए 31 मई 2024 तक समय के एक और विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ।

इससे पहले ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प और संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई थी। यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 03.05.2023 तक उपलब्ध रहना था। हालाँकि, कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, पात्र पेंशनभोगियों और सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे चार महीने का समय प्रदान करने के लिए समय सीमा 26.06.2023 तक बढ़ा दी गई थी।

15 दिनों का अंतिम अवसर दिया गया‌ था

इसके बाद पात्र पेंशनभोगियों और सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया गया‌ और कर्मचारियों के विकल्प और संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11.07.2023 तक बढ़ा दी गई थी। मंत्रालय के अनुसार पेंशनभोगियों और सदस्यों से विकल्प और संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से प्राप्त अभ्यावेदन के मद्देनजर, जिसमें आवेदक पेंशनभोगियों और सदस्यों के वेतन विवरण देने के लिए समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। नियोक्ताओं को वेतन विवरण इत्यादि 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन जमा करने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त अवधि भी दी गई थी।

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