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FPO :  अब क्या चाहिए, किसानों को 15 लाख की मदद दे रही मोदी सरकार, जानिए कैसे करें Apply 

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National News Update, New Delhi, FPO For Farmers, Take Advantage : बताइए, अब क्या चाहिए। किसानों को खूब आगे बढ़ाने के लिए, आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार जी जान से लगी हुई है, भले उसकी लाख आलोचना हो। हम जानते हैं कि भारत की बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। इनमें बड़ी संख्या में छोटे किसान भी शामिल हैं। इसी को देखते हुए मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों की आय बढ़ सके, इसलिए सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन भी कर रही है। इसमें एक योजना है ‘पीएम किसान एफपीओ योजना’। PM Kisan FPO योजना के तहत सरकार देश भर के किसानों को नए कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करती है।

आत्मनिर्भर भारत में किसानों को भी बनाना है आत्मनिर्भर

पीएम किसान एफपीओ ( PM Kisan FPO) स्कीम का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही साथ किसानों को आर्थिक संकट से राहत दिलाना है. FPO योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मिल कर एक संगठन या कंपनी गठित करनी होगी, जिसमें कम से कम 11 किसान होने चाहिए। आपको बता दें कि FPO योजना का लाभ पीएम किसान के लाभार्थियों को ही मिलेगा। इसके जरिए किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों या दवाओं, फर्टिलाइजर्स और बीज जैसी चीजें खरीदने में मदद मिलती है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने 2023-24 तक 10 हजार एफपीओ का गठन करने का लक्ष्य है।

कहां और कैसे करना है अप्लाई

प्रधानमंत्री किसान उत्पादन संगठन योजना (PM FPO Scheme) में आवेदन करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम www.enam.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होम पेज पर FPO के ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद Registration या Login का ऑप्शन आएगा।

सबसे पहले Registration के विकल्प को चुनें।

अब होम स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

इसमें मांगी गई सभी जानकारियां भर दें।

आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अटैच करें और फॉर्म सब्मिट कर दें।

किसान चाहें तो इस काम में ई-मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र की मदद भी ले सकते हैं।

आवश्यक डॉक्यूमेंट

पीएम किसान एफपीओ योजना में रजिस्‍ट्रेशन के लिए एफपीओ के प्रबंध निदेशक (MD) या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या प्रबंधक का नाम, पता, ई-मेल आईडी और कॉन्‍टेक्‍ट नंबर उपलब्‍ध कराना होगा।

साथ ही इनसे संबंधित दस्‍तावेज देने होंगे.

इसके अलावा एफपीओ के शीर्ष अधिकारी की बैंक डिटेल्‍स भी उपलब्‍ध करानी होंगी।

इनमें बैंक का नाम, ब्रांच, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड शामिल हैं।

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