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विधायक ढुलू महतो की संपत्ति की जांच संबंधी याचिका को उच्च न्यायालय ने किया खारिज

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Breaking news, Ranchi news, Jharkhand news, Ranchi update, Jharkhand update :  बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच संबंधी याचिका को उच्च न्यायालय झारखंड ने गुरुवार को खारिज कर दिया। सुनवाई पूरी करते हुए हाईकोर्ट के डबल बेंच ने आदेश दिया कि ढुल्लू महतो के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच के लिए दायर कतरास के अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी की याचिका को निष्पादित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का अब कोई औचित्य नहीं है। ढुलू महतो की संपत्ति की जांच के लिए सोमनाथ चटर्जी ने वर्ष 2018 में याचिका दायर की थी। पूर्व में हाईकोर्ट माननीयों के आपराधिक मामलों से संबंधित सभी याचिकाओं को टैग कर एक साथ सुनवाई कर रहा था। सोमनाथ चटर्जी ने मामले में ढुलू के अलावा ईडी , आयकर , सीबीआई , बीसीसीएल व सीबीआई बैंक व इनके प्रमुखों को वादी बनाया था। फैसले पर सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

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