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Jharkhand: गरीब गृह विहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराएगी सरकार की अबुआ आवास योजना

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राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी स्वीकृति की मुहर, विभिन्न चरणों में 08 लाख पक्का घर निर्माण का लक्ष्य, 16 हजार 320 करोड़ रुपये की लागत से तीन चरणों में आवास का होगा निर्माण 

Ranchi news, Jharkhand news, Ranchi update, Jharkhand news : केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिये जानेवाले 08 लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के उपरांत मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए आठ लाख पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में 02 लाख, 2024-25 में 03 लाख 50 हजार एवं 2025-26 में 02 लाख 50 हजार पक्का आवास का निर्माण किया जायेगा। 16 हजार 320 करोड़ रुपये की लागत से तीन चरणों में आवास का निर्माण होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी।

ऐसा होगा अबुआ आवास

अबुआ आवास योजना के अंतर्गत तीन कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जायेगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्गमीटर होगा। योजना अंतर्गत तीन कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रावधान किया गया है। योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान हुआ है। साथ ही, लाभार्थी को मनरेगा अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी(समय समय पर संशोधित) दर पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के समतुल्य आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु प्राप्त होगा।

इनको मिलेगा लाभ

योजना का लाभ कच्चे घरों में रहनेवाले परिवार, आवासविहीन एवं निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर एवं वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण / बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना / बिरसा आवास योजना / इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो, उन्हें मिलेगा। उपर्युक्त पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जायेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय

– उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड अभियंत्रण / बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग (ग्रुप ‘ख’ एवं ‘ग’ तकनीकी अराजपत्रित पद) सेवा नियमावली, 2023 की दी गयी स्वीकृति।

– गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-3623, दिनांक-23.06.2016 एवं अनुवर्ती संशोधन द्वारा प्रवृत ‘झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली 2021 ‘सहपठित अधिसूचना संख्या – 3070, दिनांक-28. 07.2022’ को संशोधन करते हुए झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रवृत्त करने की दी गयी स्वीकृति।

– पेंशन निधि में उपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने की दी गयी स्वीकृति।

– व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (अपरेंटिसेज एक्ट, 1961 ) के अन्तर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों तथा अंगीकृत महाविद्यालयों, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् तथा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (जेसीएसटी&आई) में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को ग्रेजुएट अपरेंटिसेज/टेक्निशियन अपरेंटिसेज के रूप में एक वर्ष का अपरेंटिसेजशिप प्रशिक्षण प्रदान करने की दी गयी स्वीकृति।

– कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन ‘झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2023’ की दी गयी स्वीकृति।

– दिनांक-02.04.2018 को राष्ट्रीय स्तर एससी & एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम कानून में संशोधन के विरुद्ध किये भारत बंद के दौरान संजय महली, रूपा कुजूर उर्फ रूपा कुमारी, सुमन्ती टुडू उर्फ सुमति कुमारी एवं सुरूली टुडू उर्फ सुरवाली टुडू के विरुद्ध दर्ज लालपुर थाना कांड संख्या-121/2018 की वापसी की दी गयी स्वीकृति।

– वित्त विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञ पदाधिकारी के रूप में नियोजित करने की स्वीकृति दी गयी।

– राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थान यथा; एचयूडीसीओ, आरईसी एवं एनसीडीसी से उच्च ब्याज दर पर लिये गये ऋणों का समय से पूर्व भुगतान करने की घटनोत्तर दी गयी स्वीकृति।

– समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में कार्यरत प्रखण्ड साधन सेवी (बीआरपी) एवं संकुल साधनसेवी (सीआरपी) के मानदेय मद में अतिरिक्त व्यय भार की प्रतिपूर्ति राज्य योजना मद से करने की दी गयी स्वीकृति।

– आॅथेंटिकेशन यूजर एजेंसी (एयूए) एवं ई-केवाईसी यूजर एजेंसी (केयूए) अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनेंस विभाग, झारखण्ड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), भारत सरकार के मध्य, पूर्व में किये गए एकरारनामों का अगले तीन (03) वर्षों के लिए नवीनीकरण करते हुए संशोधित एकरारनामा के प्रारूप पर दी गयी स्वीकृति।

– पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित जल सहियाओं के बकाया/लंबित मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु राशि रु. 11024.91 लाख (एक अरब दस करोड़ चौबीस लाख इक्यानबे हजार) मात्र की दी गयी स्वीकृति।

 – झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा प्रक्षेत्र के तकनीकी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों तथा तत्सम्बन्धी मामलों के लिए गठित नियमावली 2013 में संशोधन करने की दी गयी स्वीकृति।

– झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने की दी गयी स्वीकृति।

– राज्य योजनान्तर्गत संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की स्वीकृति के लिए निर्गत संकल्प संख्या-3078, दिनांक 27.11.2020 में संशोधन एवं योजना अन्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालय से जनवितरण प्रणाली दुकान तक वस्त्रों के परिवहन हेतु प्रति वस्त्र रुपये 2.00 (रुपये दो मात्र) दर की दी गयी स्वीकृति।

– झारखण्ड राज्य वाणिज्य कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016 तथा संगत संशोधित नियमावली, 2021 को संशोधित करते हुए ‘झारखण्ड राज्य वाणिज्य-कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली-2023’ गठित किये जाने की दी गयी स्वीकृति।

– केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रख्यापन पर मंत्रिपरिषद की दी गयी स्वीकृति।

– झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के प्रवर कोटि (सेलेक्सन ग्रेड) एवं अधिकाल वेतनमान (सुपर टाइम स्केल) में पदों के संविभाजन की दी गयी स्वीकृति।

– झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के क्रियान्वयन की दी गयी स्वीकृति।

– वित्तीय वर्ष 2023-2024 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा राज्य के सभी न्यायमंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण, प्रयुक्त होनेवाले कागजों के क्रय तथा उक्त मुद्रित अनुसूची प्रपत्रों में सभी न्यायमंडलों तक पहुंचाने में होनेवाले सम्पूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रु. 1,65,30,000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख तीस हजार रुपए मात्र) अग्रिम की दी गयी स्वीकृति।

– विधायक योजना अंतर्गत आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खातों में संधारित करने की अनुमति की दी गयी स्वीकृति।

– झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गयीं अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के अवधि विस्तार के लिए मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर दी गयी स्वीकृति।

– पथ प्रमंडल, गोड्डा अन्तर्गत ‘सुन्दरपहाड़ी (एनएच-333ए)- चंदना- दामा -जमकुदार- अगियामोड़ पथ (कुल लम्बाई 24.440 किमी) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग, आर&आर एवं वनरोपण सहित) कार्य हेतु रु. 80, 81, 65, 600/- (अस्सी करोड़ एक्यासी लाख पैंसठ हजार छह सौ ) मात्र की प्रशासनिक दी गयी स्वीकृति।

– झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सम्पोषित योजना के रूप अबुआ आवास योजना (एएवाई) की दी गयी स्वीकृति।

– केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से केन्द्रांश में रुपये 96.65 करोड़ रुपये (छियानवे करोड़ पैंसठ लाख मात्र) का अतिरिक्त बजट उपबंध की दी गयी स्वीकृति।

– साहेबगंज जिलान्तर्गत भोगनाडीह ( बरहेट-ललमटिया पथ पर ) – मालभिठा – लखीपुर (जोजोदारी – मोहब्बतपुर पथ पर) पथ (लम्बाई-8.875 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित) हेतु रु. 33,92,10,700/- (तैंतीस करोड़ बानवे लाख दस हजार सात सौ रु.) मात्र की दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति।

– गोड्डा जिलान्तर्गत घटियारी (टेसोबथान-महादेव बथान पथ पर ) – रतनपुर – राजपोखर (सुंदर डैम) पथ (कुल लम्बाई-11.720 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु रु. 55,77,24,000/- (पचपन करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार रु.) मात्र की प्रशासनिक दी गयी स्वीकृति।

– गोड्डा जिलान्तर्गत मोहनपुर (एनएच-113 पर) से करमाटांड़ पथ भाया सिन्नी – ईमलीटांड़ पथ (कुल लम्बाई- 20.64 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन, यूटिलिटी शिपटिंग सहित) हेतु रु. 67,94,33,000/- (सड़सठ करोड़ चौरानबे लाख तैंतीस हजार रु.) मात्र की दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति।

– सरायकेला-खरसांवा जिलान्तर्गत हदिभंगा पर) – डुडंग-बसभन – डुमरा – मनोहरपुर-महताबेड़ा – हुडु – कुनामरचा – जंगलावात – पथ हातनडा- कालाझोड़ तक पथ (लम्बाई – 18.90 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु रु. 53,20,06,600/- (तिरपन करोड़ बीस लाख छह हजार छह सौ रु.) मात्र की दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति।

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