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WEST BENGAL: लोकल बॉडी इलेक्शन में पारा मिलिट्री फोर्स तैनात करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 27 फरवरी को है…

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Supreme Court ने पश्चिम बंगाल के BJP नेताओं की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य की 108 नगरपालिकाओं में चुनाव के लिए पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती का निर्देश देने की मांग की गई थी। इन नगरपालिकाओं के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने भाजपा नेताओं- मौसमी रॉय और प्रताप बनर्जी की ओर से पेश सीनियर वकील पी एस पटवालिया से कहा, “सॉरी, हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।”

अनियमितता को लेकर की गई थी मांग

पटवालिया ने कोर्ट के सामने कहा कि नगरपालिका चुनावों के पिछले चरणों के दौरान व्यापक स्तर पर हिंसा और अनियमितताओं की सूचना मिली थी। ऐसे में केंद्रीय बलों की तैनाती से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयुक्त को जमीनी स्थिति की जांच करने और केंद्रीय बलों की तैनाती पर फैसला लेने को कह कर गलती की है। कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना।

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