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Excise Policy: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम जमानत, अब आगे…

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National News Update, Delhi, High court Rejected Interim Bail Petition Of Manish Sisodia : सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि अदालत का याचिकाकर्ता को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए राजी होना कठिन है, क्योंकि उन पर इस मामले में गंभीर आरोप हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सिसोदिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत

अदालत ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने की इजाजत दे दी है। अदालत ने आरोपी को छूट देते हुए निर्देश दिया कि सिसोदिया को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच उनकी बीमार पत्नी से मिलने उनके आवास या अस्पताल ले जाया जाए। अदालत ने कहा कि इसके लिए सिसोदिया की पत्नी की सुविधा के अनुसार किसी भी दिन के लिए अनुमति दी जाती है।

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