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MAHARASHTRA : NCP लीडर नवाब मलिक को 18 अप्रैल तक रहना पड़ेगा न्यायिक हिरासत में, घर का खाना…

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Maharashtra (महाराष्ट्र) के मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत विशेष पीएमएलए अदालत ने 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने उन्हें घर का खाना और दवाइयों के लिए इजाजत दे दी है। इससे पहले मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बेड, गद्दा और कुर्सी मुहैया कराने की उनकी याचिका को स्वीकार किया गया था।

23 फरवरी को ED ने किया था Arrest

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहायकों से कथित तौर पर जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत इस साल 23 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मलिक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और इसके बाद हिरासत में भेजना गैरकानूनी है।

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