Delhi news: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2021 में होनेवाली कैडर समीक्षा को 06 माह की अवधि के अंदर आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में किया जाये। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा और मौजूदा सेवा/भर्ती नियमों के संशोधन के संबंध में गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन माह के भीतर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिये।
ये निर्देश गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन, कैडर समीक्षा, पुनर्गठन और आईपीएस प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से भर्ती नियमों में संशोधन की मांगवाली याचिकाओं के समूह की सुनवाई के दौरान जारी किये गये। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सीएपीएफ के कैडर अधिकारियों की सेवा गतिशीलता के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रख कर एक ओर ठहराव को दूर करना और दूसरी ओर बलों की परिचालन/ कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सीएपीएफ के कैडर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) के स्तर तक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित पदों की संख्या को समय के साथ उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए।
इससे सीएपीएफ के प्रशासनिक ढांचे के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीएपीएफ से संबंधित कैडर अधिकारियों की भागीदारी की भावना आयेगी, जिससे कैडर अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतें दूर होंगी। पीठ ने सीमाओं पर और देश के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में सीएपीएफ की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया।



