Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:


Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:

☀️
–°C
Fetching location…

महाराष्ट्र विधान सभा स्पीकर अभी विधायकों की अयोग्यता पर नहीं ले सकते फैसला, बेंच में होगी मामले की सुनवाई…

महाराष्ट्र विधान सभा स्पीकर अभी विधायकों की अयोग्यता पर नहीं ले सकते फैसला, बेंच में होगी मामले की सुनवाई…

Maharashtra News : महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमना ने कहा कि फिलहाल विधानसभा स्पीकर इस पर फैसला नहीं लें। अदालत का फैसला आने तक यह कार्यवाही रुकी रहेगी। कोर्ट मामले की तुरंत सुनवाई नहीं कर सकता है। इसके लिए बेंच गठित की जाएगी। कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) से कहा कि नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष तक यह सूचना पहुंचा दें।

विधानसभा के प्रधान सचिव ने दाखिल किया था यह जवाब

महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने SC में जवाब दाखिल किया था कि 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अब उन्हें विधायकों की अयोग्यता का मामला देखना है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका का SC निपटारा कर दे और नए स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करने दें।

डिप्टी स्पीकर ने दिया था हलफनामा

बता दें कि सुनवाई से पहले डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने हलफनामा पेश किया था। जिरवाल ने कहा- 16 बागी विधायकों को 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट का रूख कर लिया। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे खेमे के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द वाले नोटिस पर सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, शिवसेना, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

Share this:

Latest Updates