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Know  Reality, सच जानिए  : मोदी सरकार इस स्कीम के तहत ₹20 में दे रही ₹200000 का फायदा, ऐसे उठाएं लाभ

Know  Reality, सच जानिए  : मोदी सरकार इस स्कीम के तहत ₹20 में दे रही ₹200000 का फायदा, ऐसे उठाएं लाभ

 Modi Government  Scheme For you : इंश्योरेंस यानी बीमा जीवन की विषम परिस्थितियों को संभालता है। इसलिए इसकी जरूरत हर किसी को होती है। इसे ध्यान में रखकर भारत सरकार की जीवन बीमा नीति और अन्य कई नीतियां बनाई गई हैं, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। याद कीजिए कोविड के हालात को। कोरोना ने लोगों को यह सिखा दिया है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहां कब क्या हो जाए, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कोविड ने लोगों को यह भी सिखाया कि किसी प्रकार की मुश्किल स्थिति के अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा, ताकि परिवार को संभाला जा सके। बीमा कठिन समय में एक सहायक विकल्प है,लेकिन सभी लोगों के लिए बीमा का महंगा प्रीमियम देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोदी सरकार ने गरीबों के लिए ज्यादा फायदेमंद एक स्कीम सामने रखी है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 

अगर आप गरीब परिवार से हैं और अन्य कंपनियों के बीमा प्रीमियम भरने में असमर्थ हैं तो आप केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ के तहत बीमा करा सकते हैं। ये खास बीमा योजना उन लोगों को फायदा देने के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं। ये लोग निजी बीमा कंपनियों के प्रीमियम देने में असमर्थ होते हैं। सरकार ने वर्ष 2015 में इसकी शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर 2 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। इस बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को सालाना तौर पर 20 रुपये का प्रीमियम जमा करना होता है।

क्या हैं मानक, कौन हैं पात्र

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को लेन के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 70 साल तक होनी चाहिए। सरकार की इस योजना का उद्देश्‍य भारत की एक बड़ी और वंचित आबादी को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। जब योजना की शुरुआात की गई थी, तब इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये था यानी 1 रुपया पर मंथ, लेकिन सरकरा ने जून 2022 से प्रीमियम के रेट को बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। 20 रुपये की रकम गरीब लोग असानी से भर सकते हैं। अगर बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा की राशि नॉमिनी को सौपी जाएगी। 70 साल की उम्र पार करने के बाद बीमा अपने आप बंद हो जाता है। दुर्धटना में पूरी तरह से विकलांग होने की स्थिति में 2 लाख रुपये का कवर मिलता है। मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये का कवर नॉमिनी को दी जाती है।

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