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हाई कोर्ट ने मधु कोड़ा सहित अन्य के मामले में सीबीआई, ईडी और राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने मधु कोड़ा सहित अन्य के मामले में सीबीआई, ईडी और राज्य सरकार से मांगा जवाब

Jharkhand top news, Jharkhand latest Hindi news, Ranchi top news, Ranchi  latest Hindi news, Ranchi Top news  : झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई में चल रहे केस के त्वरित निष्पादन को लेकर दुर्गा मुंडा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आईए) दायर कर मधु कोड़ा, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, विनोद कुमार सिन्हा, शौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी को मामले में प्रतिवादी बनाने एवं उनके खिलाफ दर्ज केस के जल्द निष्पादन का आग्रह किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने कोर्ट को बताया गया कि शौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी अभी तक फरार चल रहे हैं। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में याचिकाकर्ता के आईए के आलोक में ईडी, सीबीआई, राज्य सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 

केस का जल्द निष्पादन चाहते हैं

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार गुप्ता ने पैरवी की। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आईए दायर कर उन सारे जनप्रतिनिधियों एवं अन्य का नाम मांगा था, जिनके खिलाफ वे ईडी और सीबीआई में चल रहे केस का जल्द निष्पादन चाहते हैं। कोर्ट के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता की ओर से मधुकोड़ा सहित सात लोगों के नाम कोर्ट के समक्ष आईए के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

याचिकाकर्ता का कहना था की सुप्रीम कोर्ट ने भी जनप्रतिनिधियों के मामले की सुनवाई त्वरित गति से करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायरे याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगी तत्कालीन मंत्रियों एवं अन्य के द्वारा सरकारी पैसे की लूट की गयी थी। इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया है।

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