Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:


Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:

☀️
–°C
Fetching location…

निर्धारित तिथि तक अपने जिले में फॉर्म 6 अधिक से अधिक जमा करायें : डॉक्टर नेहा अरोड़ा

निर्धारित तिथि तक अपने जिले में फॉर्म 6 अधिक से अधिक जमा करायें : डॉक्टर नेहा अरोड़ा

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन कार्यालय के सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के स्वीप पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

Breaking news, Ranchi news, Jharkhand news, Ranchi update, Jharkhand update : अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा कि जिले के सम्बन्धित पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन उन मतदान केन्द्रों का दौरा करें, जहां पूर्व के चुनाव में मतदान का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से अन्यून श्रेणी के पदाधिकारी अपने क्षेत्रों के ऐसे चिह्नित मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को पूर्व में यदि कोई असुविधा हुई, तो तत्काल सम्बन्धित बी एल ओ एवं सम्बन्धित मतदान केन्द्र के जागरूकता समूह के सदस्यों के सहयोग से इनका निराकरण करायें। किन्हीं का नाम यदि निर्वाचक सूची में दर्ज नहीं हो, तो उनका निर्धारित तिथि से पहले फार्म -6 जमा करायें एवं मतदान के प्रति उनकी उदासीनता के कारणों को दूर करते हुए सम्भावित मतदान प्रतिशत की मैपिंग कर प्रतिवेदित करें। वह आज निर्वाचन सदन,धुर्वा से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में चल रहे स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि स्वीप  कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता नहीं छूटे। अतएव, सभी जिलों के मतदाताओं की विशिष्टता एवं लक्षित समुदायों को ध्यान में रखते हुए संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में वोटर अवेयरनेस फोरमों, शैक्षणिक संस्थानों के ब्रांड एम्बेसडरों, जिलों के इलेक्शन आइकॉन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों के जागरूकता समूहों की क्रियाशीलता द्वारा हरेक मतदाता तक पहुंचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई मतदान केन्द्रों के सम्बन्धित क्षेत्र से निर्वाचन सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक भी फॉर्म-6 का जमा नहीं हो पाना चिन्ता का विषय है। सम्बन्धित पदाधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करें।

उक्त समीक्षा बैठक में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, स्वीप के नोडल पदाधिकारी, ए.पी.आर.ओ. एवं एस एम.पी.ओ. को समीक्षोपरांत आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

Share this:

Latest Updates