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BIHAR: झारखंड हाई कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को दी जमानत, जुर्माने के रूप में जमा करने हैं 10 लाख…

BIHAR: झारखंड हाई कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को दी जमानत, जुर्माने के रूप में जमा करने हैं 10 लाख…

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को जमानत दे दी है। उन्हें चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में जमानत दी गई है। लालू को इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी।

अब सभी मामलों में मिल चुकी जमानत

हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपये जमा करने होंगे। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्मना लगाया था। इसके साथ ही अब लालू को चारा घोटाले के सभी मामलों में अब जमानत मिल गई है। 

पांच मामले किए गए थे दर्ज

पूर्व मुख्यमंत्री पर चारा घोटाले के पांच मामले दर्ज थे और सभी में सजा मिली है। सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील के साथ जमानत याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने और स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद ने जमानत मांगी थी। लालू प्रसाद फिलहाल बीमार हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। लालू यादव को जमानत मिलने के बाद उनके वकील ने कहा, ‘उन्हें आधी सजा पूरी करने और स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी है। उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा। उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि और 10 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे।’

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