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केन्द्र ने चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए समान विपणन संहिता अधिसूचित की

केन्द्र ने चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए समान विपणन संहिता अधिसूचित की

New Delhi news: केन्द्र सरकार ने अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए विपणन प्रथाओं का एक समान कोड अधिसूचित किया है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) ने चिकित्सा उपकरण संघ से स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए विदेश में कार्यशालाओं के आयोजन, उन्हें होटल में ठहरने या मौद्रिक अनुदान की पेशकश पर रोक लगाने के लिए कहा है।

सभी संघों को ईसीएमपीएमडी के लिए एक नैतिक समिति का गठन करना चाहिए

जारी अधिसूचना में कहा गया है, सभी संघों को चिकित्सा उपकरणों में विपणन प्रथाओं (ईसीएमपीएमडी) के लिए एक नैतिक समिति का गठन करना चाहिए, इसे शिकायतों की विस्तृत प्रक्रिया के साथ अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करना चाहिए, जो फार्मास्यूटिकल्स विभाग के विपणन प्रथाओं के लिए यूनिफॉर्म कोड (यूसीपीएमपी) पोर्टल से जुड़ा होगा।

डीओपी ने मूल्यांकन नमूनों के वितरण और सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि पर किये गये खर्चों से सम्बन्धित विवरण के लिए चिकित्सा उपकरण फर्मों से भी खुलासे की मांग की है।

फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी) 2024 के लिए यूनिफॉर्म कोड को अधिसूचित किया

डीओपी ने चिकित्सा उपकरण कम्पनियों को विभाग के यूसीएमपीएमडी पोर्टल के लिंक के साथ शिकायत दर्ज करने की विस्तृत प्रक्रिया के साथ अपनी वेबसाइट पर चिकित्सा उपकरणों में विपणन प्रथाओं के लिए यूनिफॉर्म कोड (यूसीएमपीएमडी) 2024 अपलोड करने के लिए कहा है। इस साल की शुरूआत में, विभाग ने फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी) 2024 के लिए यूनिफॉर्म कोड को अधिसूचित किया था।

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