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पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट से बड़ी राहत, 28 माह बाद जेल से आयेंगी बाहर  

पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट से बड़ी राहत, 28 माह बाद जेल से आयेंगी बाहर  

Ranchi news : झारखंड की निलम्बित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट ने बड़ी राहत देकर जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मई 2022 को गिरफ्तारी के बाद से वह  28 माह से जेल में थीं। कोर्ट ने उन्हें 02 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही, पूजा को अपना पासपोर्ट जमा करने के भी आदेश दिये गये हैं।

पूजा सिंघल का मामला

पूजा सिंघल झारखंड कैडर की चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। वह झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) की चेयरमैन और उद्योग व खान सचिव के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले से जुड़े आरोपों के चलते ईडी ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि खूंटी में डीसी रहते हुए उन्होंने घोटाले में अपनी भूमिका निभायी।

क्या है मनरेगा घोटाला ?

यह मामला झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा फंड में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। 2009-2010 के दौरान, जब पूजा खूंटी में उपायुक्त थीं, घोटाले के आरोप लगे। ईडी ने मामले की जांच के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा किया। आरोप है कि पूजा और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया।

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