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सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन नहीं करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करें : दीपक बिरुआ 

सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन नहीं करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करें : दीपक बिरुआ 

▪︎लक्ष्य पूर्ण करने में असमर्थ पदाधिकारी के विरुद्ध होगी समुचित कार्यवाही

▪︎लर्नर लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कराये जाने में आम जनों को अनावश्यक नहीं हो परेशान

Ranchi News : लर्नर लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कराये जाने में आम जनों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। पदाधिकारी प्रत्येक दिन आम जनता से मुलाकात करें  एवं उनकी परेशानियों को यथाशीघ्र निष्पादित करने की दिशा में कार्य करें। उपरोक्त बातें मंत्री दीपक बिरुआ ने कहीं। मंत्री परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण  एवं कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। 
उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण हेतु वार्षिक लक्ष्य को चार महीने में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। पदाधिकारीगण अपनी जिम्मेवारी को समझें। लक्ष्य पूर्ण करने में असमर्थ पदाधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। समीक्षा के क्रम में मंत्री द्वारा टैक्स, परमिट तथा वाहनों के रजिस्ट्रेशन की काफी कमी पायी गयी, जिस हेतु निर्देश दिया गया कि गत माह में सभी प्रकार के अनिर्णय कार्यों को यथा शीघ्र निष्पादन किया जाये। सभी पदाधिकारी को वाहनों के भौतिक निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। मंत्री द्वारा चिरकुंडा, धनबाद में चल रहे चेक पोस्ट की भांति अन्य जिलों में चेकपोस्ट चालू किये जाने हेतु निर्देश दिया गया।
बढ़ती सड़क दुर्घटना पर रोक यातायात नियमों के पालन से ही सम्भव है। सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन नहीं करनेवालों पर कार्रवाई की जाने हेतु SVD/ANPR/CCTV कैमरा राज्य भर में अधिष्ठापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
मंत्री ने निर्देश दिया कि नये वर्ष के आगमन तथा ठंड बढ़ने के कारण घने कोहरे में होनेवालीं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जाने हेतु सघन जांच अभियान चलायें एवं हेलमेट तथा सीट बेल्ट पहनने से सम्बन्धित जागरूकता अभियान चलायें।
मंत्री ने ग्राम गाड़ी योजना के तहत चलनेवाले वाहनों का भौतिक निरीक्षण कर यात्रियों की आवाजाही हेतु सुविधा की जांच करने एवं गुड प्रैक्टिस को सामने लाने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्राम गाड़ी में वाहनों के लक्ष्य की प्राप्ति शत प्रतिशत किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही करने का आदेश दिया। मंत्री द्वारा हिट एंड रन से सम्बन्धित आवेदनों का निष्पादन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा में किये जाने हेतु निर्देश दिया गया।
बैठक में सचिव परिवहन विभाग, कृपानंद झा, संयुक्त सचिव, संगीता लाल, संयुक्त परिवहन आयुक्त, प्रवीण कुमार, उपसचिव, मनोज कुमार, अवर सचिव, इरशाद आलम, अवर सचिव, राजकिशोर कुमार, सभी जिला परिवहन प्राधिकार-सह-सचिव एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी उपस्थित थे।

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