Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:


Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:

☀️
–°C
Fetching location…

स्थानीयता के लिए झारखंड में लागू होगा 1932 का खतियान, CM हेमंत ने किया फैसला, ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण

स्थानीयता के लिए झारखंड में लागू होगा 1932 का खतियान, CM हेमंत ने किया फैसला, ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण

Jharkhand News : झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 सितंबर को कई बड़े फैसले किए। आज हुए कैबिनेट की मीटिंग में सोरेन सरकार ने स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला ले लिया है। ओबीसी को झारखंड में 27 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लग गई। CM  हेमंत सोरेन ने कुल 43 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की। 

आप समझिए इसका अर्थ

इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड की स्थानीयता और निवासी की परिभाषा और पहचान के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाया जाएगा। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 के गठन के संबंध में जो मुख्य प्रावधान हैं, उनमें वैसे व्यक्ति जिनके पूर्वज का नाम 1932 तथा पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, उसके आधार पर स्थानीयता की परिभाषा रखी गई है।

यही नहीं जो भूमिहीन होंगे या जिनके पास खतियान नहीं होगा, ऐसे मामलों में ग्राम सभा द्वारा पहचान किया जाएगा। 

विधानसभा से पारित करा कर भेजा जाएगा केंद्र को

इस विधेयक को राज्य सरकार विधानसभा में भेजेगी और उस पर अप्रूवल लेने के बाद उसे केंद्र सरकार की नवमी अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार अनुरोध करेगी। इसके लिए नया विधेयक लाया जाएगा। झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर लोगों ने खुशियां मनाई है। स्टेट सेक्रेट्रिएट के बाहर जमकर पटाखे फोड़े गए। बड़ी संख्या में लोग CM सोरेन को बधाई देने पहुंचे थे।

ओबीसी रिजर्वेशन 27 प्रतिशत 

राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में आनेवाले को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आनेवाली ओबीसी को 12 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत का आरक्षण का प्रस्ताव आज की कैबिनेट में दिया गया। यानी अब राज्य में कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची हैं।

 कैबिनेट के अन्य निर्णय:

राज्य में स्टैंप शुल्क में हुई 2 फीसदी की वृद्धि।

अब जमीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल राशि का 9 फीसदी होगा।

आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में 6000 प्रतिवर्ष खर्च कर खरीदे जायेंगे बरतन

468 करोड़ रुपए से राज्य के 86 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय भवन का निर्माण होगा

चार करोड़ रुपए खर्च कर के मंत्रियों के लिए स्कॉट वाहन खरीदे जाएंगे।

झारखण्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति-2022 की गठन की स्वीकृति दी गई।

स्कूल में बच्चों को सप्ताह में पांच दिन अंडा / फल अथवा दूध मिलेगा।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकायों की स्वीकृति दी गई।

Share this:

Latest Updates