Sultanpur news, UP news : रायबरेली से कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मुकदमे में गुरुवार को बचाव पक्ष ने गवाह से जिरह की। एमपी- एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई नौ जनवरी को नियत की है। सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले परिवाद दायर किया था। उनके अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ला व दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जिसमें राहुल गांधी ने पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहा था। ये बयान बंगलौर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताए गए हैं। परिवादी व दो गवाहों के बयान के आधार पर राहुल गांधी को कोर्ट ने 27 नवम्बर 2023 को मानहानि के आरोप में विचारण के लिए तलब किया था। जिस पर वे बीते साल 18 फरवरी को विशेष न्यायालय में उपस्थित हुए तो उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। राहुल गांधी ने आरोपों से इन्कार किया था। कोर्ट ने परिवादी से जिरह के लिए बचाव पक्ष को अन्तिम मौका दिया है।
राहुल गांधी के मुकदमे में दर्ज हुई गवाही
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