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Facility & Gain : ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10% की मिलेगी छूट, रांची नगर निगम ने…

Facility & Gain : ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10% की मिलेगी छूट, रांची नगर निगम ने…

Jharkhand Update News,Ranchi, Holding Tax Online, Gives 10 Percentage Discount By Nagar Nigam : रांची शहर के लोगों के लिए एक राहत की खबर। रांची नगर निगम के सीईओ ने आदेश जारी कर कहा है कि निगम क्षेत्र में रहने वाले नागरिक अगर होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करते हैं तो उन्हें राशि में 10% की छूट मिलेगी। गौरतलब है कि नगर निगम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होल्डिंग टैक्स के लिए आवेदन जमा होता है साथ ही दोनों प्रोसेस से टैक्स भी जमा होता है।

ऐसे करना है ऑनलाइन भुगतान

ऑनलाइन भुगतान के लिए सबसे पहले वेबसाइट smartulb.co.in पर जाएं। यहां गो टू प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी डिटेल्स देखें। व्यू को क्लिक करें और पे प्रॉपर्टी ऑनलाइन को भी क्लिक करें। इससे पहले निर्धारित शर्तों और अन्य बिंदुओं को देख लें। इसके बाद कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर दें।

30 जून तक है इसकी सुविधा

निगम की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 जून तक ऐसा करने पर ही यह सुविधा मिलेगी। इसके अलावा रांची नगर निगम के जन सुविधा केंद्र एवं डोरंडा अंचल के जन सुविधा केंद्र में भी भुगतान ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 जून तक ऑफलाइन टैक्स भुगतान पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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