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नगर विकास विभाग के ठेकेदारों के लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

नगर विकास विभाग के ठेकेदारों के लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर लगी स्वीकृति की मुहर

Ranchi News: नगर विकास और आवास विभाग के ठेकेदारों के लिए झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह निर्णय बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी।
कैबिनेट में लिये गये फैसलों की जानकारी वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने दी। कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों पर मुहर लगायी, उनमें गीग वर्कर्स के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंधन नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत नगर विकास और आवास विभाग से जुड़े ठेकों में भाग लेने के लिए राज्य के साथ-साथ बाहरी संवेदकों को भी झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

गीग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड का गठन

झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गयी। यह बोर्ड जोमैटो, स्विग्गी, ओला, उबर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करनेवाले गीग वर्कर्स के कल्याण के लिए कार्य करेगा। इनके डेटा का संग्रहण आॅनलाइन मोड पर किया जायेगा और उनके लिए वेलफेयर फंड सृजित किया जायेगा। इसके लिए विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जायेगा।
कैबिनेट ने गृह विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग के अधीन करने की स्वीकृति दे दी है। उनकी सेवाओं को स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर किया जायेगा।
अवैध खनन को रोकने के लिए अब निदेशक, खान और जिला स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई और जुर्माना लगाने की शक्ति दी गयी है। पहले यह अधिकार केवल राज्य सरकार के पास था। साथ ही, जेएसएमडीसी के अध्यक्ष अब खान सचिव होंगे और प्रबंध निदेशक का पद निदेशक, खान को सौंपा जायेगा।
इसीप्रकार राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के 35 सहायक शिक्षकों को फिर से बहाल करने की स्वीकृति दी गयी है। इन्हें पहले सेवा से हटाया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार इनकी सेवा बहाल की जायेगी या इन्हें पेंशन लाभ दिया जायेगा। इससे सरकार पर 30 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आयेगा।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत विभाग में 506 पदों को सरेंडर कर 36 नये पदों का सृजन किया गया है। इससे सरकार को 24 करोड़ 17 लाख 09 हजार 160 रुपये की वित्तीय बचत होगी।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले

  • गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के पुनरीक्षित प्राकलन के लिए 59.71 करोड़ रुपये की दी गयी मंजूरी।
  • पाकुड़-बरहड़वा मुख्य पथ से पश्चिम बंगाल सीमा तक 6.62 किमी सड़क के निर्माण के लिए 40.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
  • नवनिर्मित अभियंत्रण कॉलेज (बोकारो और गोड्डा) के लिए 85-85 शिक्षकों और 125 शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद होंगे सृजित। इससे कुल 41.87 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।
  • राज्य के काराओं में सृजित चिकित्सक के पदों के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी।

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