Jharkhand (झारखंड) हाई कोर्ट से मांडर के पूर्व विधायक व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को राहत मिली है। न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में जमानत को लेकर 25 April ko बहस हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने लोवर कोर्ट के गत 28 मार्च, 2022 को दि एक प्रोविजनल बेल को कंफर्म करते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने LCR की मांग करते हुए चार सप्ताह बाद एक बार फिर मामले की सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने मामले में पैरवी की।
सजा को दी है चुनौती
सजायाफ्ता पूर्व विधायक श्री तिर्की ने आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की कोर्ट से मिली सजा को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व विधायक को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।