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MISSION ADMISSION : केंद्रीय विद्यालय ने कक्षा एक में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई, हाई कोर्ट को भी दी जानकारी

MISSION ADMISSION : केंद्रीय विद्यालय ने कक्षा एक में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई, हाई कोर्ट को भी दी जानकारी

केंद्रीय विद्यालय ने क्लास वन में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 21 मार्च से बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दी गई है। जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन इस संबंध में औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस बात की सूचना बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई है। हालांकि कक्षा एक में दाखिले के लिए बच्चे की आयु सीमा को घटाने को लेकर अभी केंद्रीय विद्यालय ने कोई फैसला नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।

उम्र संबंधी मामले की सुनवाई कर रहा हाई कोर्ट

बताते चलें कि हाई कोर्ट केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक में दाखिले की न्यूनतम उम्र सीमा पांच साल से बढ़ाकर छह साल और अधिकतम आयु सीमा सात साल से बढ़ाकर आठ साल करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक में दाखिले की न्यूनतम उम्र सीमा पांच साल से बढ़ाकर छह साल और अधिकतम आयु सीमा सात साल से बढ़ाकर आठ साल करने के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना अनिवार्य

केंद्र सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर केंद्रीय विद्यालय को लागू करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पैराग्राफ 4.1 के मुताबिक 5 3 3 4 का प्रावधान किया गया है। इसके तहत तीन से आठ साल तक फाउंडेशन चरण होगा। पहला तीन साल आंगनवाड़ी या प्री-स्कूल का, दो साल प्राइमरी स्कूल का जैसे कक्षा एक से दो तक। केंद्र सरकार ने कहा था कि उसने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करें। 21 राज्य ऐसे हैं जहां पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल रखी गई है।

दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि केंद्रीय विद्यालय के मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र पांच वर्ष से छह वर्ष तक की है। 8 मार्च को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। याचिका आरिन नामक छात्रा ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का आदेश मनमाना और गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के आदेश से छात्रों के अभिभावक परेशान हैं।

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