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हिंदू पक्ष को झटका, ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वेक्षण की मांग नामंजूर, कोर्ट ने..

हिंदू पक्ष को झटका, ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वेक्षण की मांग नामंजूर, कोर्ट ने..

Varanasi news : ज्ञानवापी परिसर में ASI के अतिरिक्त सर्वेक्षण संबंधी हिंदू पक्ष की मांग संबंधी याचिका को वाराणसी के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि न्यायालय ने संपूर्ण ज्ञानवापी क्षेत्र के संरक्षण के लिए एएसआई द्वारा अतिरिक्त सर्वेक्षण के हमारे आवेदन को खारिज कर दिया है। हम इस निर्णय के खिलाफ 30 दिन के अंदर उच्च न्यायालय जाएंगे।

अब हायर कोर्ट जाने की तैयारी

रस्तोगी ने दावा किया कि 8 अप्रैल 2021 के आदेश के अनुसार सर्वेक्षण के लिए ASI को 5 सदस्यीय समिति नियुक्त करनी थी, जिसमें एक व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय का और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का विशेषज्ञ होता। इन सभी को ASI सर्वेक्षण करना था। पिछला सर्वेक्षण ASI ने ही किया था। उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी कि सर्वेक्षण उस आदेशके अनुपालन में नहीं था। हम तत्काल आधार पर उच्च न्यायालय जाएंगे। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ऑर्डर भी आ गया है। हम इस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे।

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