Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:


Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:

☀️
–°C
Fetching location…

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: हाईकोर्ट का हिन्दू पक्ष को झटका, विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: हाईकोर्ट का हिन्दू पक्ष को झटका, विवादित ढांचा घोषित करने से  इनकार

Pryagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में शुक्रवार को को महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ह्ण घोषित करने से इंकार कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि, मथुरा के कटरा केशव देव क्षेत्र की 13.37 एकड़ जमीन है, जिसमें मंदिर और मस्जिद दोनों शामिल हैं, यही विवाद का केन्द्र है। 13.37 एकड़ जमीन में 11 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि है, जबकि बाकी बची जमीन पर ईदगाह होने का दावा किया जा रहा है। हिन्दू पक्ष पूरी जमीन को श्रीकृष्ण जन्मभूमि का होने का दावा करता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इससे इंकार करता रहा है। हिन्दू पक्ष का दावा है कि सन 1670 में मुगल शासक औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बने मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनवाई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता रहा है। आज हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा हम इसे विवादित ढांचा नहीं घोषित कर सकते।
न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत ने वादी महेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूद तथ्यों और याचिका के आधार पर ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। बता दें हिन्दू पक्ष की तरफ से महेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में पांच मार्च 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल किया था। इस पर 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गयी थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

Share this:

Latest Updates