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सिख विरोधी दंगे में सज्जन कुमार को दोषी ठहराये जाना पीड़ित परिवारों के संघर्ष की जीत: भाजपा

सिख विरोधी दंगे में सज्जन कुमार को दोषी ठहराये जाना पीड़ित परिवारों के संघर्ष की जीत: भाजपा

New Delhi News: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देर से सही, लेकिन न्याय मिला। यह फैसला सभी पीड़ित परिवारों के संघर्ष और धैर्य की जीत है।

भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने मीडिया से बातचीत की

बुधवार को पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि आज पंजाब के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण दिन है।40 साल बाद मिला यह न्याय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014 में गठित विशेष आयोग का परिणाम है, जिसने सिख भाइयों को इंसाफ दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया।

कांग्रेस दोषियों को 30 साल तक बचाने का काम करती रही

तरुण चुघ ने कहा कि कांग्रेस के लोग मौत का तांडव करने वाले अपने नेताओं को बचाने का काम करते रहे। कांग्रेस दोषियों को 30 साल तक बचाने का काम करती रही। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने तो सदन के पटल पर कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने आयोग का गठन कर सिखों को न्याय देना सुनिश्चित किया। न्याय मिलना शुरू हुआ, अनुदान का पैसा मिलना शुरू हुआ। निश्चित रूप से हर एक को न्याय मिलेगा। किसी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा।

भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि सज्जन कुमार को 1984 के मामले में दोषी पाया गया है, जिसमें एक पिता और पुत्र को सरस्वती विहार में जिंदा जला दिया गया था।

उल्लेखनीय है दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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